BJP Reaction On Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और उजव्वल भुइंया की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी. उनको जमानत मिलने के बाद पहली बार बीजेपी के प्रतिक्रिया सामने आई है. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अदालत में उनकी दलील थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है.
गौरव भाटिया ने आगे कहा, ‘गिरफ्तारी संवैधानिक थी. सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के प्रोपेगेंडा का भंडाफोड़ कर दिया. अरविंद केजरीवाल को किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिली और कोई आरोप रद्द नहीं हुआ. उन्हें बरी नहीं किया गया. बरी करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मुकदमा चलता रहेगा . आप को जवाब देना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं. बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है. भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल एक दिन झुकेंगे और जनता उनसे इस्तीफा लेगी’
#WATCH | Delhi: On Delhi CM Arvind Kejriwal's bail, BJP leader Gaurav Bhatia says, "His argument in the court was that his arrest is illegal. The SC has said today that the appellant's arrest does not suffer from any illegality… The arrest was constitutional… The Supreme… pic.twitter.com/3p15XPz6bA
— ANI (@ANI) September 13, 2024
वहीं केजरीवाल को जमानत मिलने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं; माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी लीगल थी, इसका आशय है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका और संलिप्तता शत-प्रतिशत है. जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी और अपराधी चाहे लालू यादव हों या मधु कोड़ा, इन्होंने भी घोटालों के बाद जमानत पाई लेकिन बाद में न्यायिक प्रक्रिया में दोषी साबित होकर जेल गए. माननीय कोर्ट ने जिस तरह की पाबंदी के साथ केजरीवाल को जमानत दी है नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली को ऐसा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जिसे “मुख्यमंत्री कार्यालय” में घुसने तक का अधिकार नहीं है.
आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं; माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए बेहद गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ़्तारी लीगल थी, इसका आशय है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका और संलिप्तता शत-प्रतिशत है।
जमानत मिलना कोई अपवाद… pic.twitter.com/eBygyRGI8K
— Virendraa Sachdeva (@Virend_Sachdeva) September 13, 2024
26 जून को CBI ने किया था अरेस्ट
बता दें कि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीएम केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट को इललीगल बताते हुए उसके खिलाफ याचिका दायर की थी. पांच सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. सीएम को जमानत देते हुए जस्टिस सूर्यकांत और उजव्वल भुइंया की पीठ ने जो बातें कहीं वो भी अहम है.
पीठ ने कहा कि क्योंकि इस मामले अब चार्जशीट दायर की जी चुकी है और निकट भविष्य में इस मामले का ट्रायल पूरा होते नहीं दिखता, इसलिए उन्हें और अधिक समय तक जेल में रखने का कोई मतलब है. अरविंद केजरीवाल को 10 लाख का बेल बॉन्ड भरना होगा. गौरतलब है कि, दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों ऐजंसियों की ओर से केस दर्ज किया गया था. ईडी वाले मामले में सीएम को जून में ही अंतरिम जमानत मिल गई थी.
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