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‘जेल की सलाखें केजरीवाल का हौसला नहीं तोड़ सकती…’ तिहाड़ से बाहर आकर बीजेपी पर बरसे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को बेल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज केजरीवाल को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुबह दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Sep 13, 2024, 06:45 pm IST
केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर बीेजेपी पर साधा निशाना

केजरीवाल ने जेल से बाहर आकर बीेजेपी पर साधा निशाना

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दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत से जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल 156 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं.ढोल-नगाड़े के साथ सीएम का तिहाड़ जेल के बाहर जोरदार स्वागत किया गया है. तिहाड़ जेल के बाहर पार्टी के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री को रिसीव किया. इस दौरान सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनकी बेटी भी मौजूद रहीं. तिहाड़ से सीएम केजरीवाल रोड शो करते हुए अपने घर जाएंगे.

#WATCH | Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal greets party workers and leaders outside Tihar Jail in Delhi

The Supreme Court granted him bail in the Delhi excise policy case today pic.twitter.com/Ydwlmu6CLN

— ANI (@ANI) September 13, 2024

#WATCH | Firecrackers being burst by AAP workers outside the Tihar jail after Delhi CM Arvind Kejriwal was released from Tihar jail

The Supreme Court granted him bail in the Delhi excise policy case today pic.twitter.com/3iPBR93BiS

— ANI (@ANI) September 13, 2024

जेल से बाहर आकर केजरीवाल ने AAP कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मैं बाहर आया हूं. उन सभी का शुक्रिया जिन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा में प्रार्थना की. मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए समर्पित है.’

केजरीवाल ने कहा, “मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है. बहुत बड़े-बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं लेकिन हर कदम पर भगवान ने मेरा साथ दिया. ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था. इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया. इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे.

#WATCH | After being released from Tihar Jail, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "I have faced many difficulties in my life but God has supported me at every step. This time too God supported me because I was honest, right…" pic.twitter.com/JHwpxY0B8V

— ANI (@ANI) September 13, 2024

आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है. इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कम नहीं कर सकती. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे आज तक ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, मुझे ताकत दी, ऐसे ही मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं और ये जितनी भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं. जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर मैं इनके खिलाफ लड़ा हूं और ऐसे ही लड़ता रहूंगा.”

#WATCH | After being released from Tihar Jail, Delhi CM and AAP national convener Arvind Kejriwal says, "Today I want to say that I have come out of jail and my courage has increased 100 times…The walls of their jail cannot weaken the courage of Kejriwal…I will pray to god to… pic.twitter.com/AXfgtAYH81

— ANI (@ANI) September 13, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को बेल दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज केजरीवाल को जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुबह दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया.

इन शर्तों के साथ केजरीवाल को मिली जमानत

1.   जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे. जब तक ऐसा करना जरूरी ना हो.

2.   केजरीवाल के दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी. मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे.

3.    इस मामले में केजरीवाल कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं.

4.   किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं कर सकते हैं.

5.   इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल को देखने की अनुमति नहीं

6.    जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी के मामले में जमानत की लगाई गईं शर्तें सीबीआई के केस में भी लागू होंगी. शीर्ष अदालत ने साफ किया कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में सीबीआई ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद. कोर्ट को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल के पहले की प्रक्रिया किसी के लिए सजा न बने. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है, इसलिए उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जांच ठीक से नहीं हो रही है. छवि काफी महत्वपूर्ण है. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के मामले में काफी देर से गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है.

वहीं, जस्टिस भुइयां का कहना था कि सीबीआई को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता है, उसे दिखाना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोता नहीं है. केजरीवाल के जांच में सहयोग नहीं करने का हवाला देकर सीबीआई गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत में नहीं रखे रह सकती. जब ईडी मामले में जमानत मिल गई है तो कस्टडी में रखना न्याय की दृष्टि से ठीक नहीं होगा.

ईडी केस में पहले ही मिल चुकी है जमानत

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी केजरीवाल को सबसे पहले 21 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था. 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया. इस दौरान केजरीवाल आम खाते नजर आए. उनके इंसुलिन ना लेने और सेहत पर खूब राजनीति हुई. फिर करीब 51 दिन बाद 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल की रिहाई को मंजूरी दी. और 2 जून को सरेंडर करने के लिए कहा. इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली, पंजाब सहित कई जगह इंडिया गठंबधन के लिए प्रचार किया और 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. जिसके बाद से ही वो जेल में बंद थे. लेकिन अब सीबीआई मामले में भी जमानत मिलने के बाद वो 156 दिन बाद फिर से जेल से बाहर आ रहे हैं.

सीबीआई ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी गई तो वे गवाहों को प्रभावित करेंगे और गवाह अपने बयान से मुकर जायेंगे. उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सीधे हाई कोर्ट चले गए जबकि उनको सेशन कोर्ट में जाना चाहिए था. ट्रायल कोर्ट ही किसी मामले की जांच और परीक्षण के लिए पहली कोर्ट है.

केजरीवाल के वकील ने रखी ये दलीलें

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की जमानत की मांग करते हुए कहा था कि कोर्ट को केवल तीन बातों का परीक्षण करने की जरूरत है. पहला कि क्या उनके फरार होने का कोई जोखिम है. दूसरा कि क्या वो गवाहों को प्रभावित करेंगे. तीसरा कि क्या वो सुबूतों से छेड़छाड़ करेंगे. सिंघवी ने कहा था कि केजरीवाल के भाग जाने का कोई खतरा नहीं है. गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी रिस्क नहीं है.

सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी इंश्योरेंस अरेस्ट है, गिरफ्तारी इसलिए की गई ताकि केजरीवाल को जेल में रखा जा सके. उन्होंने कहा था कि मनी लांड्रिंग कानून के कड़े प्रावधानों के बावजूद केजरीवाल को दो बार सुप्रीम कोर्ट और एक बार ट्रायल कोर्ट ने राहत दी. सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई ने केजरीवाल के मामले में दो साल बाद गिरफ्तारी की. यह गिरफ्तारी केवल इसलिए की गई ताकि केजरीवाल को जेल में ही रखा जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया था. 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के सीबीआई हिरासत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सीबीआई की गिरफ्तारी को सही करार दिया था. जिसके बाद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायलय का रूख किया और उन्हें आज जमानत मिल गई.

हिन्दुस्थान समाचार  

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Tags: Supreme CourtArvind KejriwalAAPDelhi Excise Policy CaseKejriwal Bail
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