नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से नवादा कुथला की मस्जिद से लाउडस्पीकर्स उतारने का आदेश दिया है. नैनीताल हाईकोर्ट ने ये आदेश पान सिंह रावत की ओर दायर जनहित याचिका पर पुन: सुनवाई करते हुए दिया.
हाईकोर्ट ने पांच डिसेबल से ज्यादा आवाज न होने देने की हिदायत दी है. हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अगले चार महीने में सभी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स उतारे जाएं. वहीं देहरादून के एसएसपी अजेय सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन किया जाएगा.
बता दें मार्च 2023 के आदेशों का पालन नहीं करने पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के सभी डीएम, एसएसपी और प्रशासन के ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों से नाराजगी जताई. मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स को हटाने का आदेश पारित किया.
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