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उत्तराखंड: अब दंगाइयों से नुकसान की रकम वसूल करेगी सरकार, कानून पर राज्यपाल ने लगाई मुहर

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Sep 20, 2024, 01:21 pm IST
उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को गवर्नर ने दी  मंजूरी

उत्तराखंड लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून को गवर्नर ने दी मंजूरी

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देहरादून: उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) और निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी दे दी है.

मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के तहत, दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी. दंगा नियंत्रण में लगे सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी. देवभूमि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है.

उत्तराखण्ड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी प्रदान करने पर माननीय राज्यपाल @LtGenGurmit जी (से. नि.) का हार्दिक आभार !

देवभूमि उत्तराखण्ड में कानून व्यवस्था और मूल स्वरूप बिगाड़ने की किसी को छूट नहीं है। इस कानून का राज्य में कठोरता से…

— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) September 19, 2024

बता दें पिछले महीने अगस्त में उत्तराखंड विधानसभा में इस कानून को पास करा लिया था. अब राज्यपाल ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है. गृह सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि राजभवन से इस कानून को मंजूरी मिल गई है.

हल्द्वानी हिंसा के बाद बनाया कानून

राज्य सरकार को इस कानून की जरूरत हल्द्वानी बनभूलपुरा अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान हुई हिंसा और सरकारी संपत्ति के नुकसान के बाद महसूस की गई थी. हल्द्वानी में बनभूलपुरा हिंसा में उपद्रवियों ने पुलिस थाना, नगर निगम के वाहन और मीडिया से जुड़े लोगों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया था। एक अनुमान के अनुसार इस हिंसा में करीब दस करोड़ का नुकसान, सरकारी और निजी संपत्ति का हुआ था.

हिन्दुस्थान समाचार

ये भी पढ़ें- यूपी के बरेली में राष्ट्रध्वज से छेड़छाड़… कट्टरपंथियों ने अशोक चक्र हटाकर लिखा कलमा, 2 आरोपी गिरफ्तार

ये भी पढ़ें- ‘31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे…’ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान

Tags: UttarakhandDhami GovernmentRecovery of Damage Property Act 2024Governor Gurmit Singh
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