MUDA Case: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है. अब इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर केस चलेगा. हाईकोर्ट नेकेस चलाने की मंजूरी प्रदान कर दी है. याचिका को सुनते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो तथ्य बताए गए हैं उनकी जांच करने की आवश्यकता है. यही कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.
मंगलवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, राज्यपाल कानून के हिसाब से केस चला सकते हैं. दरअसल, ये पूरा मामला 3.14 एकड़ जमीन का है. ये जमीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की वाइफ पार्वती के नाम पर है. बीजेपी इस पूरे मामले में कर्नाटक सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जुबानी हमले बोल रही है. साथ ही उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर उनका इस्तीफा मांग रही है.
बता दें कि इस मामले में कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया केस चलाने को लेकर इजाजत दे चुकें हैं. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है. साथ ही उन्होंने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट का रुख किया था. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल सरकार को हटाने का प्रयास कर रहे हैं. वो इस कांग्रेस सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे.
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