उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में प्रशासन ने 96 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड से मुक्त करा ली है. कडा धाम इलाके में इस जमीन पर वक्फ बोर्ड अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर अपना दावा कर रहा था और ये विवाद कई दशकों से चला आ रहा था. इस मामले की जांच के बाद डीडीसी न्यायालय ने यह पाया कि 96 बीघा जमीन जिस पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, वह भूमि ग्राम समाज की है. कानूनी प्रक्रियाओं के बाद अंततः प्रशासन ने जमीन को ग्राम समाज के नाम पर दर्ज कर दिया. अब इस आदेश के बाद भूमि को मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से केंद्र सरकार को भी अवगत कराया गया है.
इस फैसले के बाद शासकीय अधिवक्ता ने शासन को 4 बिंदुओं पर सुझाव भेजा है. इसमें से अधिकतर सुझावों को शासन ने स्वीकार भी कर लिया है. वक्फ बोर्ड में दर्ज ख्वाजा कड़क शाह के संपत्ति के मामले में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने 96 बीघा जमीन सरकारी खाते में दर्ज कराया था. उसके बाद से इस मामले में मुकदमा लंबित चल रहा था. साल 1946 से चल रहे इस मुकदमे में वक्फ बोर्ड का दावा था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा माफीनामे के तहत ये भूमि वक्फ बोर्ड को मिली थी.
वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) ने इस भूमि की सरकारी खाते में दर्ज किया था. अब यह भूमि सरकार की हो गई है. इसको अब कब्जा मुक्त कराया जा रहा है.
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