Muda Scam Case: मूडा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक विशेष अदालत ने बुधवार (25 सितंबर) को मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण के जमीन आवंटन के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त जांच का आदेश दिया.
विशेष अदालत के न्यायाधीश, संतोष गजानन भट्ट का आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा सीएम की पत्नी बीएम पार्वती को जमीन आवंटन में अवैधताओं के आरोपों पर सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया. अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत जांच करने के निर्देश जारी किए (जो एक मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की जांच का आदेश देने की शक्ति देता है). पुलिस को 24 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया.
वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को दोहराया कि वह मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण जमीन आवंटन मामले में जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं. मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं. मैं जांच से नहीं डरता. मैं कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हूं. मैंने यह बात कल भी कही थी और आज भी दोहरा रहा हूं.
सिद्धारमैया ने कहा कि इस मामले को विशेष अदालत ने मैसूरु लोकायुक्त पुलिस को भेज दिया है क्योंकि शिकायत मैसूरु में दर्ज की गई थी और मूडा भी उसी शहर में स्थित है.
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