दिल्ली हाईकोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका पर नौ अक्टूबर को सुनवाई करेगा, जिसमें याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेसा नेता और एलओपी राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है. दिल्ली हाईकोर्ट फिलहाल याचिका को स्थगित कर दिया है. हाईकोर्ट ने याचिका के स्थगन का कारण इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को बताया है.
हाईकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिका का स्टेटस भी पूछा है. दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मनोनीत मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने केंद्र के वकील से उस याचिका की कॉपी भी प्राप्त करने के लिए कहा जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुद्दे को लेकर लंबित है. दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस मनोनीत मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने इस मामले जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है उसकी डिटेल भी मांगी है.
वहीं याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारी याचिका को पहले सुना जाना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने से पहले ही हमने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही मामले पर दो अदालते सुनवाई कर रही हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के लिए नौ अक्टूबर की तारीख तय कर दी.आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को गृह मंत्रालय से राहुल गांधी की नागरिकता पर स्पष्टीकरण मांगा है. लखनऊ हाईकोर्ट में जो याचिका उसमें राहुल गांधी के विदेशी नागरिक होने का दावा किया गया है.
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