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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट बोला- 15 अक्टूबर तक NHAI के ठेकेदारों को जमीन सौंपे सरकार

हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि एनएचआई की जरुरतों के लिए आने वाले दिनों में उसे जमीन ट्रांसफर की जाए. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा होने के बाद एचएचआई को 15 अक्टूबर तक एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Sep 27, 2024, 02:23 pm IST
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विभिन्न पायलट परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि का संबंधित ठेकेदारों को 15 अक्टूबर तक या उससे पहले कब्जा देने का निर्देश दिया है. जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंड पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.

हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि एनएचआई की जरुरतों के लिए आने वाले दिनों में उसे जमीन ट्रांसफर की जाए. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा होने के बाद एचएचआई को 15 अक्टूबर तक एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा, जिसमें उसे एक्वायर जमीन के खाली और भारमुक्त कब्जे की पुष्टि करनी होगी. इस शपथपत्र को 16 अक्टूबर को कोर्ट में प्रस्तुत करना जरूरी होगा.

इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने एनएचआई की ओर से अधिग्रहित जमीन को ठेकेदारों को सौंपे जाने के बाद परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने की बात भी कही. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि परियोजनाओं की गिगरानी की जाए. हाईकोर्ट ने इस मामले में पंजाब के पुलिस महानिदेशक और संबंधित उपाधीक्षकों को वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी करने का आदेश दिया.

वहीं एनएचआई की जिस याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें कहा गया कि जमीन अधिग्रहण के प्रोसेस को लगभग पूरा किया जा चुका है. लेकिन फंड जारी नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जमीन अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं.

ये भी पढ़ें:रियासी आतंकी हमले के मामले में NIA की कार्रवाई, सात ठिकानों पर मारा छापा

Tags: PunjabPunjab-Haryana High CourtPunjab Haryana High Court News
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