Muda Case: कर्नाटक में MUDA घोटाले मामले में सीएम सिद्दरमैया की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं. बैंगलूरु की एक स्पेशल कोर्ट ने मूडा साइट आवंटन मामले में बुधवार को सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिया था. सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन मामले में लोकायुक्त पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है.
यह कदम बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा MUDA द्वारा मुख्यमंत्री की पत्नी पार्वती को 56 करोड़ की 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोप पर लोकायुक्त को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश देने के आदेश के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. पूर्व और निर्वाचित सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालत ने आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा द्वारा दायर शिकायत पर जांच शुरू करने के लिए मैसूर में लोकायुक्त पुलिस को आदेश जारी किया था.
इससे पहले हाईकर्ट में न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय पीठ ने 24 सितंबर को कहा कि सामान्य परिस्थितियों में, एक राज्यपाल को भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है, लेकिन (राज्यपाल) ऐसा कर सकते हैं. असाधारण परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय, और वर्तमान मामला एक ऐसे अपवाद को प्रस्तुत करता है” और सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी.
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