Delhi News: राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू की गई है. ये पांच अक्टूबर तक लागू रहेगी. नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर पर 163 लागू की गई है.
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सोमवार को एक नोटिस जारी कर बताया कि कई संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है. वक्फ संशोधन विधेयक (प्रस्तावित), शाही ईदगाह का मुद्दा, एमसीडी स्थायी समिति चुनाव जैसे मुद्दों के कारण दिल्ली में सामान्य माहौल कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है. इसके अलावा डूसू चुनाव के नतीजों की घोषणा भी लंबित है.
बता दें कि इससे पहले धारा 144 लागू होती थी, लेकिन कानूनों में बदलावों के बाद इसकी जगह भारती न्याय सिहंता की धारा 163 ने ले ली है. BNS की धारा 163 के तहत पांच या उससे ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं. इतना ही नहीं धारा 163 लागू रहने के दौरान किसी भी तरह की जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस और प्रदर्शन बिना किसी इजाजत के नहीं किया जा सकता है.
हिंदुस्तान समाचार
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