मणिपुर सरकार ने राजधानी इंफाल सहित 19 निर्दिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को ‘खतरे वाला क्षेत्र’ घोषित कर दिया है. राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, मणिपुर सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर पूरे राज्य को 26 सितंबर से प्रभावी सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 संक्षेप में, अफ्सपा के तहत छह महीने के लिए ‘खतरे वाला क्षेत्र’ घोषित कर दिया.
इस संबंध में एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि अफ्सपा की अवधि बढ़ाने का निर्णय मौजूदा अशांति और सुरक्षा चिंताओं के आधार पर लिया गया है. मौजूदा जमीनी हालात की समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन के बाद यह फैसला लिया गया है. ज्ञात हो कि मणिपुर में अफ्सपा 1980 के दशक से लागू है.
हिंदुस्तान समाचार
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