Ram Rahim News: चुनाव आयोग ने 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल याचिका को सोमवार को मंजूरी दे दी. हालाकि, मंजूरी सख्त शर्तों के साथ दी गई है और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर उसकी पैरोल तत्काल रद्द की जा सकती है. पैरोल अवधि के दौरान, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को हरियाणा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. गुरमीत राम रहीम किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल नहीं होगा.
उसके व्यक्तिगत रूप से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी चुनाव प्रचार गतिविधियों में भाग लेने पर भी प्रतिबंध है. चुनाव आयोग ने राम रहीम को इन्ही शर्तों के साथ पैरोल दी है. अगर वो इन शर्तों की उल्लघन करता पाया जाता है, तो तत्काल ही उसकी पैरोल रद्द हो जाएगा. वहीं चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद, अब उम्मीद है कि हरियाणा सरकार जल्द ही उनकी रिहाई का आदेश जारी करेगी.
कल यानी मंगलवार को राम रहीम के जेल से बाहर आने की संभावना है. इस दौरान यूपी के बागपत में अपने बरनावा आश्रम में रह सकता है. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने की ओर से 20 दिन के पैरोल की मांग की गई थी. क्योंकि हरियाणा में इस समय आचार संहिता लागू है इसलिए राज्य सरकार ने शनिवार को परामर्श के लिए पैरोल अनुरोध मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भेज दिया.
चुनाव से पहले पैरोल के आवेदन से हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है. चूंकि प्रदेश की 20 से अधिक सीटों पर डेरा सच्चा सौदा का प्रभाव रहता है, इसलिए राजनीतिक दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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