मूडा केस पर ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद भले ही सीएम सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती ने वो 14 फ्लैट्स मैसूर शहरी विकास प्राधीकरण को वापस लौटा दिए हों, लेकिन फिर भी सीएम सिद्दरमैया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कहा जा रहा है कि ईडी इस मामले में सीएम सिद्दरमैया को जल्द ही समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है.
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गैरकानूनी ढंग से संपत्ति हासिल करना मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) में अपराध है. जांच के दौरान गैरकानूनी ढंग से संपत्ति हासिल (मनी लॉन्ड्रिंग) करने वाले दोषियों को सजा का प्रावधान भी इस कानून में है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत मूडा मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जाएगी और जो भी लोग दोषी पाए जांएगे उनके खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया जाएगा.
वहीं पीएमएलए कानून ईडी को अधिकार देता है कि वो गैरकानूनी रूप से हासिल की गई संपत्ति को जब्त करने कर सकती है. हालांकि इस मामले में ईडी 14 फ्लैट को जब्त करने में परहेज कर सकती है. चूंकि गैरकानूनी रूप से हासिल की गई संपत्ति मूडा को लौटा दी गई और मूडा ने उसे स्वीकार्य भी कर लिया है.
वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले में लोकायुक्त पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच जारी है और ईडी की जांच सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही सीएम सिद्दरमैया समेत सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.
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