नई दिल्ली: इनकम टैक्स से जुड़े कानूनी फ्रेमवर्क को चुस्त, स्पष्ट और आसानी से समझ में आने योग्य बनाने के लिए केंद्र सरकार इसके नियमों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है. दावा किया जा रहा है कि इनकम टैक्स के नियमों या कानूनों में बदलाव होने से टैक्स से जुड़े विवाद के मामलों में कमी आएगी. इसके साथ ही टैक्सपेयर्स भी इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को लेकर ज्यादा सहज हो सकेंगे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि आयकर कानून में बदलाव करने के लिए इनकम टैक्स पे करने वाले टैक्स पेयर्स समेत सभी संबंधित पक्षों से सुझाव मांगा गया है. सीबीडीटी ने लोगों से इनकम टैक्स कानून की आसान भाषा, इनकम टैक्स जुड़े मुकदमों में कमी लाने, फार्म और रिटर्न फाइलिंग जैसे कंप्लायंस में कमी करने और इनकम टैक्स कानून के गैर जरूरी प्रावधानों को खत्म करने के संबंध में सुझाव मांगा है.
बताया जा रहा है कि टैक्स सुधार की दिशा में यह एक काफी बड़ा कदम है. इसीलिए नए कानून बनाने की प्रक्रिया में टैक्स पेयर्स से लेकर सभी संबंधित पक्षों के सुझाव काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं. इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स और कंसल्टेंट्स को प्रस्तावित बदलावों और उनके असर को उनके लागू होने से पहले ही समझने के लिए पर्याप्त मौका मिल सकेगा.
इस साल जुलाई में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार इनकम टैक्स जुड़े कानून को सुविधाजनक और आसान बनाने के लिए इनमें बदलाव करने का काम कर रही है. वित्त मंत्री के इसी ऐलान के बाद सीबीडीटी ने हर विषय का अध्ययन करने के बाद लोगों से सुझाव मांगे हैं.
जानकारों का कहना है कि जीएसटी कानून को लागू करने और उसके बाद हुई परेशानियों से सबक लेते हुए सीबीडीटी ने सभी संबंधित पक्षों से आयकर कानून में प्रस्तावित बदलावों को लेकर सुझाव मांगे हैं. 2017 में जीएसटी कानून को वैट, सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स के कानून की जगह संयुक्त रूप से लागू किया गया था लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद इसमें कई बार संशोधन और बदलाव भी करना पड़ा. ऐसा होने से जीएसटी कानून के दायरे में आने वाले पक्षों को जहां कंप्लायंस में परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं लंबे समय तक नियमों को लेकर स्पष्टता का भी अभाव रहा. यही वजह है कि सीबीडीटी इनकम टैक्स के नए नियमों को बनाने के पहले लोगों की राय जानने पर सबसे अधिक ध्यान दे रहा है, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो.
सीबीडीटी की प्रेस रिलीज के मुताबिक आयकर कानून के प्रस्तावित बदलावों के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपनी राय दे सकता है. आयकर कानून के किसी भी हिस्से या प्रावधान के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर अपनी सलाह से संबंधित सेक्शन, सब सेक्शन, नियम, क्लॉज और फॉर्म नंबर की जानकारी देनी होगी. 13 अक्टूबर तक लोग अपना सुझाव भेज सकते हैं.
हिन्दुस्थान समाचार
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