हिमाचल प्रदेश के मंडी में बनी अवैध मस्जिद के ढांचे फिलहाल नहीं गिराया जाएगा. मंडी के प्रधान सचिव टीसीपी (टाउन एंड कंट्री फ्लानिंग) ने उन आदेशों पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराने और पुरानी स्थिति को बहाल करने की बात कही गई थी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को प्रधान सचिव टीसीपी कोर्ट में ही की जाएगी. सुनवाई के दौरान ही नगर निगम ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना भी पक्ष रखेगा.
उल्लेखनीय है कि मंडी के जेल रोड स्थित इस अवैध मस्जिद के ढांचे को गिराने की मांग करते हुए हिंदू संगठनों ने 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर और 13 सितंबर को शहर भर में प्रदर्शन किया था. इस दिन नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद के ढांचे को अवैध बताया था. इतना ही कोर्ट ने इसे टीसीपी नियमों के खिलाफ बताते हुए आदेश दिया था कि इसे गिरा दिया जाए. इसके बाद 20 सितंबर को नगर निगम ने मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए.
कोर्ट की ओर से मस्जिद को गिराने के लिए मस्जिद संचालन कमेटी को इसे गिराने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव टीसीपी के आगे मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध नहीं है. मुस्लिम पक्ष के मुताबिक साल 2013 में बरसात की वजह से मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था. फिर अगस्त 2023 में फिर उसका निर्माण कराया गया. मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि नगर निगम कोर्ट ने उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना.
वहीं मंडी में प्रधान सचिव टीसीपी के फैसले के बाद शिकायतकर्ता पक्ष और अन्य हिंदू संगठन प्रदेश के हाईकेर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं. इसे लेकर जल्द ही हिंदू संगठन मंडी में महत्वपूर्ण मीटिंग करने वाले है.
ये भी पढ़ेंं: कोलकाता में आज डॉक्टरों का ‘द्रोह का कार्निवाल’, ममता सरकार से टकराव की आशंका
कमेंट