नई दिल्ली: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शुक्रवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के अध्यक्ष अनिल अंबानी पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) फंड-डायवर्जन मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से लगाए गए 25 करोड़ रुपये के जुर्माने पर सशर्त रोक लगा दी है.
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चार हफ्ते के भीतर जमा राशि के 50 फीसदी के अधीन जुर्माना राशि (25 करोड़ रुपये) की वसूली नहीं की जानी चाहिए.
इससे पहले सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को आरएचएफएल से फंड के डायवर्जन के लिए पांच साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था.
हिन्दुस्थान समाचार
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