भारत की कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है. मोदी सरकार ने कहा कि पसेंजर्स की सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि इस तरह के फर्जी कॉल करके पैनिक क्रिएट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए नियमों में बदलाव किए जाएंगे.
नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की झूठी कॉल के मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हम इस बारे में कानूनी कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम झूठी कॉल करने वालों की पहचान करके उन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट में डालेंगे. वहीं विमानन कंपनियां अपने नुकसान की भरपाई आरोपियों से करवाना चाहती हैं.
बता दें अफवाह फैलाने वालों का नाम पांच साल के लिए ‘नो-फ्लाई’ सूची में डालना और ‘एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934’ में बदलाव करना शामिल है. इस एक्ट की जगह ‘भारतीय वायुयान विधेयक, 2024’ लाया गया है जिसे अगस्त में लोकसभा ने पास कर दिया था. इस नए कानून में हवाई जहाज में बम की अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के लिए विशेष प्रावधान होंगे.
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