दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान शीर्ष अदालत में ग्रैप-4 से संबंधित प्रतिबंध हटाने से मना कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने ग्रैप-4 के प्रतिबंध को 2 दिसंबर यानि सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि स्कूलों को इस नियम से छूट दी गई है. इस मामले में 2 दिसंबर को ही अगली सुनवाई होगी.
शीर्ष अदालत ने सीएक्यूएम यानि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक बैठक आयोजित करके ग्रेप-4 से ग्रेप-3 या ग्रेप-2 में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए भी कहा है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 को लागू करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्रेप-4 को इम्पलीमेंट कराने वाले अधिकारी इसे सही तरीके से लागू कराने में फेल हो गए है. सर्वोच्च न्यायलय ने कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति को जारी रखने का आदेश दिया साथ ही डीटीसी को कहा कि कोर्ट कमिश्नरों के काम को आसान बनाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे.
18 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप-4 के नियम लागू
दिल्ली और एनसीआर के पूरे इलाकों में 18 नवंबर से ही ग्रेप-4 की पाबंदियां लागू है. इसके तहत दिल्ली में इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर सभी ट्रकों की एंट्री बैन है. वहीं एनसीआर रिजन में सड़क, फ्लाईओवर सहित किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा हुआ है. दिल्ली में आज सुबह राजधानी का औसत एक्यूआई 300 से ज्यादा दर्ज किया गया. आसमान में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई थी.
ग्रेडिड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को समझें
ग्रेप की 4 स्टेज होती है. इसे लागू करने वाली केंद्र की एजेंसी कमिशन फॉर सेंट्रल एयर क्वालिटी मैनेंजमेंट है. राज्य सरकार की मदद से इसे लागू किया जाता है. आइए जानते हैं ग्रेप के स्टेज के बारे में
AQI 201-300 के बीच- ग्रेप का पहला चरण
AQI 301-400 के बीच- ग्रेप का दूसरा चरण
AQI 401- 450 के बीच- ग्रेप का तीसरा चरण
AQI 450 से ज्यादा- ग्रेप का चौथा चरण
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