राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले तबादला एक्सप्रेस चली है. 19 दानिक्स कैडर के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली सर्विस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर अलग-अलग विभागों में कार्यरत 19 स्पेशल सेक्रेटरी, स्पेशल कमिश्नर, डिप्टी सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार सहित कई विभागों के वरीय अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है साथ ही तत्काल प्रभाव से ड्यूटी ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है.
बता दें इनमें कई दानिक्स अधिकारी ऐसे हैं जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि से स्थानांतरित किए गए हैं, उन्हें दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में प्रतीक्षारत नियुक्तियां दी गई हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार में दिल्ली व्यापार एवं कर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त लेखराज, जेल अधीक्षक कपिल चौधरी और वित्तीय आयुक्त कार्यालय के राजेश त्यागी को भी दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया गया है.
इन अधिकारियों का किया गया तबादला
1996 बैच के दानिक्स अधिकारी संजीव कुमार को स्पेशल सेक्रेटरी रिफॉर्म बनाया गया है. वहीं, 2001 बैच के दानिक्स अधिकारी विश्वेंद्र को स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और दिल्ली परिवहन निगम का जनरल मैनेजरबनाया गया है. 2001 बैच के ही एसएस परिहार को स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एवं प्लानिंग बनाया गया है. वहीं 2007 बैच के तनवीर अहमद को डिप्टी कमिश्नर एक्साइज बनाया गया है.
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का लिस्ट में नाम नहीं
राजधानी के हेल्थ डिपार्टमेंट के मेडिकल डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है. बता दें 24 से ज्यादा अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट एक अस्पताल में चार साल से भी ज्यादा समय से प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं लेकिन अधिकारियों की तबादला वाली लिस्ट में इनमें से किसी का नाम नहीं है.
बता दें दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) द्वारा बुधवार को 23 दानिक्स अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी दे दी थी. बृहस्पतिवार को एलजी ने इन सभी अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी दे दी है.
दिल्ली में ट्रांसफर- पोस्टिंग कैसे होती है?
दिल्ली में कार्यरत दानिक्स कैडर और सभी ग्रुप-ए अधिकारियों के ट्रांसफर- पोस्टिंग के लिए पिछले साल केंद्र ने बतौर बिल लाकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया था. इसके तहत इस प्राधिकरण की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करेंगे. वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव भी इसके सदस्य होंगे. इनके पास अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए एलजी को सिफारिश करने की शक्ति है. लेकिन अंतिम निर्णय एलजी का ही होगा.
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