नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपितों को दस्तावेज देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपितों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को करने का आदेश दिया.
दो सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो आरोपितों को दस्तावेज उपलब्ध कराए. हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर केजरीवाल, सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस की नेता के कविता समेत 40 आरोपितों को नोटिस जारी किया है. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को सूचित किया गया कि इस मामले पर ट्रायल कोर्ट में अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी है.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 10 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को समन जारी किया था. 17 मई को ईडी ने सातवीं पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपित बनाया गया है.
ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी. उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
हिन्दुस्थान समाचार
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