नई दिल्ली: प्रदूषण और वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेडेड एक्शन प्लान (ग्रैप) 3- और ग्रेप- 4 की लागू पांबदियों को तुरंत प्रभाव से हटा लिया गया है. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शाम चार बजे के बुलेटिन के अनुसार गुरुवार को दिल्ली का एक्यूआई 165 दर्ज किया गया. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उपसमिति की बैठक में ग्रेडेड एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण 3 और 4 की पाबंदियों को तुरंत हटाने का फैसला लिया गया.
Commission for Air Quality Management has decided to revoke Stage-IV and Stage-III of GRAP in the entire NCR, with immediate effect. GRAP Stages II and I to however remain in-force in the entire NCR. pic.twitter.com/O9JMzqOP8C
— ANI (@ANI) December 5, 2024
बैठक के बाद सीएक्यूएएम ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपनी सुनवाई में प्रस्तुत वायु गुणवत्ता डेटा के आधार पर अन्य बातों के साथ आयोग को ग्रैप के चरण-4 और 3 को रद्द करने की अनुमति दी है लेकिन ग्रैप एक औऱ दो को जारी रखने को कहा है. सीएक्यूएम ने कोर्ट के फैसले के अनुसार एनसीआर में ग्रैप के चरण-4 और चरण-3 को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है. हालांकि ग्रैप चरण II और ग्रैप I पूरे एनसीआर में लागू रहेंगे.
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में बुधवार और गुरुवार को सुधार हुआ. आज वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 165 यानी ‘मध्यम’ श्रेणी में पहुंच गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वायु गुणवत्ता डाटा दर्ज करने वाले 38 निगरानी केंद्रों में से केवल छह केंद्रों ने एक्यूआई का स्तर ‘खराब’ श्रेणी में होने की सूचना दी.
उल्लेखनीय है कि वायु गुणवत्ता का स्तर शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’, 301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’ तथा 401 से 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.
हिन्दुस्थान समाचार
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