नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से विचार और पारित करने के लिए पेश किया. इस विधयेक को लोकसभा ने पिछले हफ्ते ही पारित कर दिया था.
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया है. भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने, निवेशकों, ग्राहकों और उपभोक्ता सुविधा तथा सुरक्षा बढ़ाने संबंधी बैंकिंग संशोधन विधेयक में बैंक खाताधारक को अपने खाते में अधिकतम चार नामांकित व्यक्ति रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव है.
प्रस्तावित बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पास होने से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मजबूत होगा. इससे नामांकन और निवेशकों की सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ता और ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी. इस विधयेक के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम-1955, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम-1970 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 में बदलाव के लिए कुल 19 संशोधन प्रस्तावित हैं.
उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में दावा न किए गए लाभांश, शेयर और ब्याज या बांड के मोचन को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने का प्रावधान है, जिससे व्यक्तियों को इस कोष से स्थानांतरण या रिफंड का दावा करने की अनुमति मिलेगी. इससे निवेशकों के हितों की रक्षा होगी. इसके अलावा बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पास होने से भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन मजबूत होगा. इससे नामांकन और निवेशकों की सुरक्षा के संबंध में उपभोक्ता और ग्राहकों की सुविधा बढ़ेगी.
हिन्दुस्थान समाचार
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