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पूरे साल पटाखों पर बैन के लिए सख्ती करें सरकार, सुप्रीम कोर्ट का NCR के राज्यों को आदेश

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Dec 19, 2024, 08:27 pm IST
नाबालिग लड़की से संबंधित विवादित इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एसी की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर लगाया प्रतिबंध (फोटो- सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर के राज्यों- उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार को दिल्ली की तरह पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनसीआर के राज्यों को ग्रैप के अनुपालन की मॉनिटरिंग करने के लिए अधिकारियों की टीमों का गठन करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.

सुनवाई के दौरान आज दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में पूरे साल पटाखों के स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी गयी है. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका असर तभी पड़ेगा, जब एनसीआर के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो. इसलिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी ऐसा ही करें. सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने कहा कि उसने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है, वहीं राजस्थान सरकार ने कहा कि उसने एनसीआर में आने वाले इलाकों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.

कोर्ट ने कहा कि ग्रैप के अनुपालन की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की टीम दिल्ली में प्रवेश वाले स्थानों पर ग्रैप का अनुपालन सुनिश्चित करे. कोर्ट ने कहा कि एनसीआर वाले इलाकों के लिए गठित टीमें कोर्ट कमिश्नर के रुप में काम करेंगी. सुनवाई के दौरान एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को देखते हुए ग्रैप-4 दोबारा लागू किया गया है. तब कोर्ट ने वायु गुणवत्ता की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को कोर्ट के पहले के दिशा-निर्देश को ध्यान में रखकर फैसला लेने की छूट दी.

हिन्दुस्थान समाचार

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Tags: Haryana SarkarDelhi SarkarFirecrackers BanUP SarkarRajasthan SarkarSupreme Court
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