संसद में धक्का-मुक्की प्रकरण को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. बताया जा रहा है बीजेपी की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है. बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की. जिसकी वजह से उनके दो सांसदों को चोट लगी और वो दोनों राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है. बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ 109 (हत्या का प्रयास), 115 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना), 117, 125, 131 और 351 सहित विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की थी.
इन धाराओं में दर्ज की गई एफआईआर
दिल्ली पुलिस ने बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. बता दें राहुल गांधी के खिलाफ धारा-115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा-117 गंभीर चोट पहुंचाना, धारा-125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना के साथ ही धारा-131 आपराधिक बल का प्रयोग, धारा-351 आपराधिक धमकी लगाई गई है.
क्या है मामला?
बता दें गृहमंत्री अमित शाह के बाबा साहेब आंबेडकर पर दिए बयान के बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगा रह है. बीजेपी ने कांग्रेस पर बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है साथ ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब की हमेशा से विरोधी रही है. सिर्फ वोट बैंक के लिए बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल करती है. इसी मुद्दे पर आज संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. तभी धक्का-मुक्की हुई और बीजेपी के दो सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए. प्रताप सारंगी ने धक्का-मुक्की करने वाले शख्स का नाम राहुल गांधी बताया. इसके बाद कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खरगे के साथ धक्का-मुक्की होने की बात कही और इल्जाम बीजेपी सांसदों पर लगाया. दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है.
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