नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को हुई धक्का-मुक्की और भाजपा के दो सांसदों के चोटिल होने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में राहुल गांधी पर धमकाने के साथ सामुहिक अपराध की धारा लगाई गई हैं. वहीं इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप गई है. क्राइम ब्रांच अब लोकसभा सचिवालय से सीसीटीवी फुटेज के लिए बात करेगी. इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. क्राइम ब्रांच इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ कर सकती है.
उल्लेखनीय है कि भाजपा की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है लेकिन दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धारा 115 यानी स्वेच्छा से चोट पहुंचाना , धारा 117 यानी स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम, धारा 131 यानी आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है. राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
हिन्दुस्थान समाचार
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