समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर्र रहमान बर्क को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच अभी जारी रहेगी.
आज (03 जनवरी) को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन धाराओं में बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. उस मामले में कम से कम 7 साल की सजा होती है. कोर्ट ने कहा कि बर्क को पुलिस का जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए. जब भी पुलिस बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस भेंजे, तो बर्क को बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा. यदि सांसद बर्क ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी.
दरअसल, संभल जिले की शाही मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुए हिंसा मामले में पुलिस ने सपा के सांसद जिया उर्र रहमान बर्क को आरोपी ठहराया था. और उनके खिलाफ कई धाराओं के साथ एफआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद सांसद बर्क ने इलाहाबाद कोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी.
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