नई दिल्ली: राजधानी में गुरुवार को प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ गया. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 357 के पार दर्ज किया गया. स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने गुरुवार को राजधानी में फिर से ग्रेडेड रिस्पोंस एक्शन प्लान के चरण तीन की पाबंदियां लागू करने का फैसला किया है. यह पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. इसी के साथ राजधानी में निर्माण और तोड़ फोड़ के कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
- ग्रैप-3 के तहत दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा. इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी.
- दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रैप तीन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा. पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे.
- ग्रैप 3 दिल्ली में बीएस-चार या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगता है.
- ग्रैप तीन में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं. अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चयन कर सकते हैं.
- ग्रैप तीन में दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती हैं.
Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas
CAQM Sub-Committee on GRAP invokes Stage-III of revised GRAP in the entire NCR with immediate effect in an effort to prevent further deterioration of air quality in the region
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— PIB India (@PIB_India) January 9, 2025
उल्लेखनीय है कि तीन दिन पहले ही राजधानी से ग्रैप तीन की पाबंदियां हटाई गईं थी. सीएक्यूएम ने गुरुवार को जारी आदेश बताया कि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुबह से इजाफा हो रहा था. शाम चार बजे एक्यूआई 350 के स्तर को पार कर गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एख्यूआई 357 पर पहुंच गया. जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप -3 की पाबंदियां लागू कर दी गई. आयोग ने बताया कि मौसम के पूर्वानुमान की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया.
हिन्दुस्थान समाचार
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