नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. खबरों की मानें तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रकचर मिशन लागू करने को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है.
दिल्ली सरकार की तरफ से पक्ष रखने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट किसी योजना के एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता है. वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि इस योजना के लिए केंद्र को 60 प्रतिशत और राज्य सरकार को 40 प्रतिशत हिस्सा बजट के तौर पर देना है. मगर आगे इसके लिए सेंटर को पैसा नहीं देगा.
बीते साल 24 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से दिल्ली सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के साथ इस एमओयू पर साइन करने के निर्देश दिए गए थे. जिसे बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की.
आपको बता दें कि आयुष्मान भार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक भारत सरकार की योजना है. इसके मुख्य उद्देश्य भविष्य में आने वाली महामारी से निपटने के लिए सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है. यह स्कीम अभी तक राजधानी दिल्ली में लागू नहीं है जिसे लेकर पूरा विवाद बना हुआ है.
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