नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 (नियम) में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है. यह नियम आज से प्रभावी हो गए हैं. मंत्रालय के अनुसार एलसीओ पंजीकरण के सम्बंध में संशोधित नियमों की मुख्य विशेषताओं में एलसीओ को एमआईबी के प्रसारण सेवा पोर्टल पर नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा है. संशोधित नियमों के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा.
एलसीओ पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान या नवीकृत किया जाएगा. पंजीकरण या नवीनीकरण के लिए प्रसंस्करण शुल्क केवल पांच हजार रुपये है. एलसीओ पंजीकरण पूरे भारत में परिचालन के लिए वैध होगा.पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से कम से कम 90 दिन पहले किया जाना चाहिए.
एलसीओ पंजीकरण प्राधिकारी अर्थात नामित अनुभाग अधिकारी के पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण से मना किए जाने के निर्णय के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी अर्थात अवर सचिव (डीएएस) के समक्ष 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं. मौजूदा एलसीओ पंजीकरण, पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लेख की गई अवधि के लिए वैध रहेगा. ऐसे मामले में जहां एलसीओ का मौजूदा पंजीकरण 90 दिनों से कम समय के लिए वैध है, नवीनीकरण के लिए आवेदन, यदि कोई हो, तो पोर्टल पर तुरंत किया जाएगा.
जानकारी के अनुसार एलसीओ पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और मंत्रालय ही उनका पंजीकरण प्राधिकारी होगा. आवेदक के आधार, पैन, सीआईएन, डीआईएन आदि विवरणों के सत्यापन के बाद, एलसीओ पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे. इसके अलावा, एलसीओ पंजीकरण के लिए पंजीकरण या नवीनीकरण से मना करने के मामले में अपील का प्रावधान भी जोड़ा गया है.
इससे पहले, एलसीओ पंजीकरण प्रक्रिया, एलसीओ कार्यालय क्षेत्र के स्थानीय प्रधान डाकघर में ऑफ़लाइन मोड में की जाती थी और प्रधान डाकपाल उनके पंजीकरण प्राधिकारी होते थे. मैन्युअल पंजीकरण प्रक्रिया बोझिल थी और इसमें काफी समय लगता था और साथ ही, पंजीकरण प्राप्त करने पर परिचालन का क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित था.
हिन्दुस्थान समाचार
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