RG. KAR Rape-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार कर दिया गया है. कोलकाता के सियालदह की सत्र अदालत में जज अनिर्बान दास ने आरोपित सिविक वालिंटियर को दोषी करार दिया है. अदालत 20 जनवरी को दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी.
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सियालदह कोर्ट ने आरजी कर बलात्कार-हत्या मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
आरोपी संजय ने जज से कहा, “मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है।… https://t.co/4sXTg7lXbc
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 18, 2025
न्यायधीश अनिर्बान दास ने संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा -64 (बलात्कार के लिए सजा), 66 (मृत्यु का कारण बनने के लिए सजा) और धारा 103 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है.
सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र जज अनिर्बान दासे ने मुकदमा शुरु होने के 57 दिनों बाद यानी आज फैसला सुनाया है. जज ने संजय रॉय को फैसला सुनाते हुए कहा कि तुम्हें सजा होनी चाहिए.
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