नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को राहत दी है. जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने रेड्डी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले का ट्रायल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बाहर कराने की मांग खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को ट्रायल कोर्ट से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई का भी निर्देश दिया गया है. ऐसे में मामले को कहीं और स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है. दरअसल आंध्र प्रदेश विधानसभा के उप सभापति रघु रामकृष्ण राजू ने याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश से बाहर दिल्ली में ट्रांसफर करने की मांग की थी. यह याचिका 2023 में दायर की गई थी.
हिन्दुस्थान समाचार
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