नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 220 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य कंपनी की 79.78 करोड़ रुपये की अचल-संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) तहत की है.
केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में कहा कि मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य कंपनी की 79.78 करोड़ रुपये की ये संपत्तियां महाराष्ट्र के नवी मुंबई, मुंबई, सतारा, रायगढ़ और उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में स्थित फ्लैट, भूखंड, होटल और कृषि भूमि के रूप में हैं. ईडी ने कहा कि शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ इस मामले में अब तक कुल 96.20 करोड़ रुपये की अचल-संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है.
हिन्दुस्थान समाचार
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