नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम उम्मीदवार और 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे ही है. जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 29 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है.
शर्तों के मुताबिक ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही जेल से बाहर रह सकेंगे. इस दौरान होटल या परिचित के घर रहेंगे और वे अपने घर नहीं जा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन को अपनी सुरक्षा पर हर दिन होने वाले लगभग 2 लाख 7 हजार रुपये का खर्च वहन करना होगा.
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 जनवरी को ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम की ओर से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है.
ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली दंगों की साजिश रचने के अलावा मनी लांड्रिंग का मामला भी चल रहा है. ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर पर धनराशि लगाने का आरोप लगाया है. ईडी ने कहा है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लांड्रिंग की. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिये नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.मनी लांड्रिंग के मामले में इस मामले का सह आरोपित अमित गुप्ता सरकारी गवाह बन चुका है.
हिन्दुस्थान समाचार
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