कर्नाटक के बेंगलुरु में साल 2020 में हुए इस्लामिक कट्टरपंथी और वामपंथियों द्वारा किए गए दंगे की NIA द्वारा चल रही जांच में सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया है. आज (13 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने वामपंथियों की स्टूडेंट विंग SDPI द्वारा से जुड़े कई मामलों में आरोपियों की जमानत की मांग मामले पर सुनावई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.
इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत में UAPA मामले की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट कमी होने की बात कही है. साथ ही राज्य सरकारों और हाई कोर्ट को तीन महीने के अंदर इस तरह की स्पेशल अदालतों का गठन करने का निर्देश भी दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों की सुनवाई में देरी होने की एक खास वजह अदालतों की कमी है.
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