सुप्रीम कोर्ट ने सदगुरु वासुदेव जग्गी के तमिलनाडु के कोयंबटूर में बने ईशा फाउंडेशन के निर्माण में पर्यावरण मंजूरी नहीं लेने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि TNPCB ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दो साल बाद याचिका दायर की है, जिसमें 2006 से 2014 के बीच कई इमारतों का निर्माण करने के लिए ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कारण बताओ नोटिस को रद्द करने का आदेश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ‘कारण बताओ नोटिस’ को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को बरकरार रखा है.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सही है और इस संबंध में ईशा फाउंडेशन के योग और ध्यान केंद्र के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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