मोहाली जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में पादरी बजिंदर सिंह को 8 साल पुराने बलात्कार के केस में दोषी ठहराया है. उस पर एक महिला के साथ बलात्कार का आरोप था. इस मामले में कोर्ट 1 अप्रैल को सजा पर फैसला सुनाएगा.
अदालत ने बजिंदर सिंह के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे दोषी पाया है, जबकि मामले में शामिल अन्य 5 आरोपियों को बरी कर दिया. पीड़ित पक्ष ने कहा कि आज उन्हें न्याय मिला है. हालांकि, आज तक उन्हें इस लड़ाई को लड़ने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है.
1 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान
मोहाली कोर्ट ने आज बरजिंदर की सजा का ऐलान नहीं किया है. इसके लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की गई है. पीड़िता के परिवार ने पादरी बजिंदर के लिए सख्त सजा की मांग की है.
उधर, फैसले के ऐलान से पीड़ित पक्ष में खुशी का माहौल है, जो अदालत के फैसले से खुश हैं. साल 2018 के इस दुष्कर्म मामले की पीड़िता के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपी पादरी लगातार बीमार होने और अन्य बहाने बनाकर अदालत में पेश होने से बचता रहा था. वह अदालत को गुमराह करते हुए विदेश घूमता रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.
पीड़ित पक्ष ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई के दौरान उन पर कई तरह के दबाव डाले गए, उन्हें धमकाया गया लेकिन सरकार और जनता के सहयोग से हमें अंततः न्याय मिला है और भगवान ने पादरी को उसके कुकर्मों की सजा दी है.
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