हाइलाइट्स
- मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों में शराब बैन
- आज से 19 शहरों में नहीं मिल पाएगी शराब
- धार्मिक आस्था और नशामुक्ति बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में आज यानि 1 अप्रैल 2025 से पूर्ण शराब बंदी होने जा रही है. राज्य की बीजेपी सरकार ने इन जगहों पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. इस संबंध में 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में मोहन कैबिनट ने मंजूरी दी थी. धार्मिक नगरों में शराब को प्रतिबंधित करने का उदेश्य लोगों की आस्था का सम्मान करना और नशा मुक्ति को बढ़ावा देना है.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने वाले अपनी इस सरकार के इस कदम की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया.
इन शहरों में हुई शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित
महाकाल की नगरी उज्जैन, ओंकारेश्वरस महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मण्डला, मुलताई, मंदसौर और अमरकंटक में शराब बैन की जाएगी. इसके साथ ही सलकनपुर, कुण्डलपुर, बांदकपुर, बरमान कलां, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत में सभी शराब की दुकानों एवं बार को बंद किया जाएगा.
सरकार का यह निर्णय एक नगर निगम, छह नगर पालिका परिषदों, छह नगर परिषदों और छह ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा. इन प्रमुख पवित्र शहरों में शराबबंदी लागू की जा रही है.
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