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येशू-येशू वाले बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, जानिए रेप केस के पादरी की पूरी कुंडली

पीड़िता ने कहा कि, 'वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे. आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Apr 1, 2025, 04:22 pm IST
रेप केस के आरोपी बजिंदर सिंह उम्रकैद

बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा (फोटो- सोशल मीडिया)

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हाइलाइट्स

  • पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा
  • मोहाली की पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • रेप केस में पास्टर बजिंदर सिंह पर एक्शन

पंजाब के मोहाली पॉक्सो कोर्ट ने यौन उत्पीड़न और रेप के मामले में दोषी पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले में 3 दिन पहले यानि 28 मार्च को हुई सुनवाई में तमाम सबूत और गवाहों के आधार पर बजिंदर सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया था. इस मामले में बजिंदर सिंह की गिरफ़्तारी भी हुई थी. हालांकि, उन्हें बाद में ज़मानत मिल गई थी.

कोर्ट में फैसला सुनने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई. जब उसे आया तो उसने कहा कि उसे कोर्ट पर पूरा भरोसा था. कोर्ट ने न्याय का फैसला सुनाकर पीड़ित महिलाओं के लिए मिसाल बनाई है.

पीड़िता ने कहा कि, ‘वह (बजिंदर) एक मनोरोगी है और जेल से बाहर आने के बाद भी यही अपराध करेगा, इसलिए मैं चाहती हूं कि वह जेल में ही रहे. आज बहुत सी लड़कियों (पीड़ितों) की जीत हुई है. मैं पंजाब के डीजीपी से अनुरोध करती हूं कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें क्योंकि हम पर हमले की संभावना है.’

क्या है मामला?

दरअसल, यह मामला साल 2018 का है. जब एक महिला ने जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. महिला ने आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और मोहाली के सेक्टर 63 स्थित अपने आवास पर ले जाकर उसके साथ रेप किया. इतना ही नहीं बजिंदर ने महिला का वीडियो भी बना लिया. और महिला को धमकी दी कि अगर वह उसकी मांगे नहीं मानेगी तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा. जब यह घटना हुई थी उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी.  सलिए मामला पॉक्सो (POCSO) कोर्ट में चल रहा था. जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चपादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था. इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 में एफआईआर दर्ज हुई थी. अन्य आरोपियों को सबूतों के आभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया.

पीड़िता ने लगाए ये आरोप

महिला ने बताया कि उन्होंने दिसंबर 2017 में जालंधर जिले के ताजपुर गांव स्थित ग्लोरी ऑफ विजडम चर्च नामक सत्संग में जाना शुरू किया था. साल 2020 में वह इस चर्च की एक टीम में शामिल हो गई और पास्टर बजिंदर सिंह के संपर्क में आई. इस दौरान आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और उनसे चैटिंग करने लगा.

एफआईआर में आरोप लगाया है कि साल 2022 में अभियुक्त ने पीड़िता से छेड़छाड़ शुरु कर दी और कई बार गलत मैसेज भी भेजे. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि बजिंदर सिंह उन्हें और उनके परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है. महिला ने बताया कि बजिंदर सिंह महिला को गले लगाने की कोशिश की और गंदे तरीके से छुआ. वहीं पादरी ने महिला से शादी करने का वादा किया जबकि वो पहले से शादीशुदा था.

कौन हैं पादरी बजिंदर सिंह?

पादरी बजिंदर सिंह हरियाणा के करनाल जिले का रहने वाला है. हरियाणा के यमुनानगर में एक हिंदू जाट परिवार में जन्में बजिंदर सिंह ने लगभग 15 साल पहले एक हत्या के मामले में जेल में कैद काटते हुए ईसाई धर्म अपना लिया था. पास्टर बजिंदर सिंह जालंधर ज़िले के ताजपुर गांव में एक चर्च चलाता है, जिसे ग्लोरी ऑफ़ विज़डम चर्च कहा जाता है. बता दें उनके चर्च की देशभर में 260 शाखाएं हैं. इनकी सबसे बड़ा चर्च मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में है.

इन मामलों में भी चर्चा में रहे पादरी

–    साल 2023 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जालंधर में बजिंदर सिंह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी.

–    पादरी बजिंदर सिंह कई साल पहले एक हत्या के मामले में जेल भी जा चुके हैं.

–    सितंबर 2022 में दिल्ली के एक परिवार ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उनसे, उनकी कैंसर पीड़िता बेटी का इलाज प्रार्थनाओं से करने के लिए पैसे मांगे, लेकिन वो बच नहीं पाई.

ये भी पढ़ें- वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में होगा पेश, हंगामेदार चर्चा के आसार

Tags: Rape CasePastor Bajinder SinghLife ImprisonmentMohali POCSO CourtBijinder Singh
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