वक्फ संशोधन कानून 2025 देशभर में लागू हो चुका है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. जिसके बाद 8 अप्रैल से यह कानून प्रभावी हो गया है.
The Central Government appoints the 8th day of April 2025 as the date on which the provisions of the Waqf Act shall come into force pic.twitter.com/eNKcQt3zLq
— ANI (@ANI) April 8, 2025
संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है बिल
वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर लगाम लगाने के लिए लोकसभा में यह विधेयक 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया. इस पर देर रात तक सत्तापक्ष और विपक्ष में जोरदार बहस हुई और लंबी चर्चा के बाद विधेयक निचले सदन से पारित हो गया. बिल के पक्ष में 288 सदस्य ने मतदान किया था वहीं विपक्ष में 232 मत पड़े. वहीं राज्यसभा में यह विधेयक 3 अप्रैल को 12 घंटे से ज्यादा चर्चा के बाद पास हुआ. उच्च सदन में बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े वहीं 95 सदस्यों ने इसका विरोध किया.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बना कानून
5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक पर साइन कर दिए. जिसके बाद यह कानून बन गया है. अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है.
केंद्र ने SC में दाखिल किया कैविएट
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया है. इसमें आग्रह किया गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली दायर याचिकाओं पर पहले सरकार को सुना जाए. इसके पीछे सरकार का मकसद है कि उसका पक्ष सुने बिना अधिनियम पर कोई प्रतिकूल निर्णय ना लिया जाए.
वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिकाएं दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली कुल 12 याचिकाएं दायर की गई हैं. कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है. अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है.
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