प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है. जिसे 8 अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था. यह योजना गैर-कृषि क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में लगे आय पैदा करने वाले लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा प्रदान करती है. योजना ने पिछले एक दशक में भारत में रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. तो आईए जानते हैं कि कौन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
मुद्रा योजना लोन के लिए अलग-अलग उद्यमी आवेदन कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं:-
नए उद्यमी: जो व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहेते चाहते हैं.
छोटे व्यवसाय: ऐसे छोटे उद्योग धंधे जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से कम है, जैसे कि दुकानें, रेस्तरां और दूसरे छोटे व्यवसाय.
एमएसएमई: इस वर्ग में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज जो विभिन्न सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे कि विनिर्माण, सेवा और व्यापार.
स्वयं सहायता समूह: जो महिलाएं या अन्य समूह अपने व्यवसाय को शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए लोन चाहते हैं.
व्यवसायिक संगठन: जो संगठन छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं.
मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, व्यवसाय का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र. साथ ही लोन के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका व्यवसाय लोन लेने के लिए मुद्रा योजना के मानकों को पूरा करता है या नहीं. इसके बाद ही आपको लोन के लिए आवेदन करना चाहिए.
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