भारत सरकार की ओर से 11 मार्च को देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (CAA) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
इस एक्ट के तहत देश में मौजूद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को केंद्र सरकार भारतीय नागरिकता देगी.
लेकिन देश के पूर्वी राज्यों के जनजाती इलाकों में यह कानून लागू नहीं होगा. आइए जानें कौन-से हैं वे राज्य
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के कुछ क्षेत्र में 'ILP' के चलते यहां CAA लागू नहीं किया जाएगा.
ILP इनर लाइन परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसकी आवश्यकता देश की सीमा पर लोगों की यात्रा करते समय पड़ती है. यह दस्तावेज राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है.
इस ILP सिस्टम को 1873 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लागू किया था.
इसके अलावा पूर्वी राज्य के कुछ क्षेत्र जो सविधान की 6 अनुसूची में शामिल हैं, वहां भी CAA लागू नहीं किया जाएगा.