Health Insurance के बदल गए नियम अब 1 घंटे में एडमिट और 3 घंटे में डिस्चार्ज क्लेम क्लियर
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आम इंसान अपने परिवार और खुद को सुरक्षित रखने के लिए हेल्थ इंश्योरंस की मदद लेता है. अन्यथा बड़ी बीमारी होने पर उसके खर्चे भरना काफी मुश्किल हो जाता है.
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ऐसे में इंसान भविष्य की चिंता करते हुए हेल्थ इंश्योरंस की मदद लेता हैं, लेकिन इसके बावजूद क्लेम सेटेलमेंट के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
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इन्हीं सभी कारणों के चलते बीमाधारकों को राहत देने के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने नियमों में कुछ बदलाव लिए हैं. तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं नए नियम.
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नए नियम के चलते बीमाधारकों को को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के तुरंत 3 घंटे के अंतर्गत क्लेम सटेलमेंट करना होगा. यदि कंपनी को क्लेम करने में समय लगता है, तो अस्पताल का एक्स्ट्रा चार्ज भी कंपनी को भरना पड़ेगा.
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यदि इलाज के दौरान बीमाधारक की मौत हो जाती है, तो कंपनी को तुरंत सारा क्लेम पूरा करना होगा और डेड बॉडी को जल्द से जल्द परिवार को सौंपना होगा.
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पहले बीमाधारकों को इलाज शुरु करने से पहले पेमेंट देना जरुरी होता था, जिसे कई लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब
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नए नियम के चलते बीमा कंपनियों के कैशलेस इलाज के लिए 1 घंटे में अप्रवूल देना होगा. जिसे ट्रीटमेंट जल्दी से शुरु हो जाएगा. साथ ही
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IRDAI ने सभी इंश्योरंस कम्पनियों को यह बदलाव 31 जुलाई तक पूरा करना का आदेश दिया है.