ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया है. याचिका में मस्जिद के वजूखाने के पूरे क्षेत्र की सफाई करने और स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के निर्देश देने की मांग की गई थी. जिसकी अनुमति अदालत ने दे दी है. कोर्ट ने कहा कि सफाई कार्य जिलाधिकारी की देखरेख में होना चाहिए.
दरअसल, हिंदू पक्ष ने कोर्ट से वजूखाने को खोलकर वहां सफाई की मांग की थी. इस मांग का मस्जिद पक्ष ने भी कोई विरोध नहीं किया. वजूखाने में शिवलिंग जैसी रचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जगह को सील किया गया था.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को सर्वे की रिपोर्ट 24 जनवरी तक सार्वजनिक ना करने के आदेश दिए थे. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने शनिवार को आदेश दिया था अगले आदेश तक न तो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और न ही मंदिर या मस्जिद पक्ष को दी जाएगी.
उधर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका पर 20 जनवरी को कोर्ट सुनवाई करेगा. दोनों नेताओं के खिलाफ अपने बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का आरोप है.
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