प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी (TMC) नेत्री महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) और दर्शन हीरानंदानी (Darshan Hiranandani) को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों के उल्लंघन मामले में समन भेजा है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए 28 मार्च को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में बुलाया है. आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार (27 मार्च) को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा नियमों के उल्लंघन मामले में महुआ मोइत्रा को यह समन भेजा है.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी को आरोपित किया है. सीबीआई ने 19 मार्च को लोकपाल के आदेश के बाद पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदनी और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा-120 बी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7, 8 और 12 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की है.
हिन्दुस्थान समाचार
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