ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत से जुड़े मामले में बुधवार को मजिस्ट्रेट जांच में राव IAS स्टडी सर्कल, एमसीडी और अग्निशमन विभाग को दोषी पाया गया है. इन बातों का खुलासा 7 अगस्त को राजस्व मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में हुआ है.
वहीं दूसरी ओर बुधवार को ही सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है.
राउज एवेन्यू कोर्ट की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना ने मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है. अब नौ अगस्त को अगली सुनवाई होगी. आरोपितों में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह शामिल हैं.
बता दें कि 27 जुलाई को मध्य दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर वाली इमारत के बेसमेंट में पानी भर जाने से तीन सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत हो गई.
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