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राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने मर्सिडीज बेंज इंडिया पर लगाया 8.50 लाख रुपए हर्जाना, जानिए पूरा मामला?

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को खराब कार बेचने को गंभीर सेवा दोष मानते हुए निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया व विक्रेता मैसर्स टी एंड टी मोटर्स पर 8.50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है.

Editor Ritam Hindi by Editor Ritam Hindi
Aug 21, 2024, 11:58 pm IST
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जयपुर: राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक को खराब कार बेचने को गंभीर सेवा दोष मानते हुए निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया व विक्रेता मैसर्स टी एंड टी मोटर्स पर 8.50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने आदेश दिया कि परिवादी की ओर से डाउन पेमेंट व अन्य खर्च के तौर पर दी गई राशि 19,05,980 रुपए पर 5 जुलाई 2018 से अदायगी तक नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी दे. आयोग ने यह आदेश शैवाली पालीवाल के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा कहा गया कि परिवादिया की ओर से 24 नवंबर 2017 को खरीदी गई मर्सिडीज बेंज कार का मूल्य 57,88,439 रुपए था. इसे खरीदने के लिए उसने डाउन पेमेंट किया और बाकी राशि किस्तों में देना तय किया था, लेकिन कार में ब्रेकिंग सिस्टम सहित अन्य खराबी थी और जिसे सही नहीं किया जा सका. इसके चलते परिवादिया कार खरीदने से लेकर उसे कंपनी को वापस लौटाए जाने की तारीख 5 जुलाई 2018 तक उसका उपयोग व उपभोग नहीं कर सकी. परिवादिया ने इसकी जानकारी शुरुआत में ही कार को घर लेकर आए चालक को दे दी थी. वहीं चालक की ओर से पुष्टि करने के बाद एक टेक्नीशियन भी भेजा गया था. जिसने भी माना कि ब्रेकिंग सिस्टम से आ रही आवाज को पूर्णतया सही नहीं किया जा सकता. ऐसे में कंपनी ने परिवादिया को दोषयुक्त कार बेची थी और इसके चलते ही वह उसका उपयोग व उपभोग नहीं कर सकी जो गंभीर सेवा दोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है. जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने कार निर्माता कंपनी पर हर्जाना लगाया है.

हिन्दुस्थान समाचार

Tags: JaipurMercedes Benz IndiaRajasthan State Consumer Commission
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