वर्तमान समय में सोशल मीडिया का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या बच्चे और क्या बड़े हर कोई अपना ज्यादातर समय इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर बिताना पसंद करता है. मगर इनका विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना काफी जरूरी है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से नया ड्राफ्ट जारी किया गया है. इसके चलते अब 18 साल से कम उम्र के नाबालिगों को सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाने के लिए अपने माता-पिता की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा.
बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) 2023 के तहत इस नए ड्राफ्ट को तैयार किया गया है. इसका नोटिफिकेशन सरकार की वेबसाइट Mygov.in पर दी गई है जहां जाकर इससे लोग अपने विचार रख सकते हैं. साथ ही अपने महत्वपू्र्ण सुझाव भी सरकार को दे सकते हैं. इसे आईटी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है. इस ड्राफ्ट पर सरकार 18 फरवरी से विचार करना शुरू करेगी.
केंद्र की तरफ से सोशल मीडिया नियमों में बदलाव के नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसे डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) 2023 की उपधारा 1 व 2 के नियमों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस ड्राफ्ट में ये प्रावधान है कि अगर कोई नाबालिक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके लिए उसे पहले अपने पैरेंट्स से अनुमति लेनी होगी. इस तरह के फिड्युशरी डेटा का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के लिए भी अनिवार्य किया गया है कि कोई नाबालिक का डेटा लेना चाहती हैं तो उसके लिए पैरेंट्स का कंसेंट जरूरी होगा.
इस नए ड्राफ्ट के तहत डिजिटल कंपनियों की जबावदेही को भी तय किया गया है. जिसके जारी होने के बाद कंपनियों को सुनिश्चित करना होगा कि डेटा प्रोसेसिंग में निजि डेटा संरक्षण नियमों का उल्लंघन न हो. इसके साथ तही डेटा कंपनियां प्राइवेट डेटा को देश से बाहर नहीं ले जा पाएंगी.
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