दिल्ली शराब घोटाले मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं. इतना ही नहीं अरविंद केजरीवाल ने तो ईडी के समन को अवैध बताते हुई दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका तक दायर कर दी थी. जिसको लेकर बुधवार (20 मार्च) को सुनवाई हुई. इस मामले को लेकर कोर्ट ने केजरीवाल को किसी भी तरह का कोई राहत नहीं दिया है.
क्या कहा कोर्ट ने?
ईडी के समन को लेकर केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि केजरीवाल ईडी के समन पर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं. इसपर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में अब तक 9 समन जारी हुए हैं और हमने सबके जवाब दाखिल किए हैं. हम वर्चुअली माध्यम से ईडी के सभी सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं. ईडी के समक्ष पेश होने में हमें कोई दिक्कत नहीं हैं लेकिन हमें प्रोटेक्शन चाहिए.
वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी से जब पूछा कि ‘केजरीवाल को गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है कि आरोपी के तौर पर?’ तो कोर्ट ने इसपर कहा कि जब आप ईडी के समक्ष पेश होंगे तब आपको पता चलेगा कि आप गवाह हैं क्या आरोपी. इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा ईडी पहली बार पेश होने पर गिरफ्तार नहीं करती है. पहले भी इस तरह के कई मामले देखें गए हैं. वो पहले कारण बताएंगे और उसके बाद ही गिरफ्तार करेंगे. बता दें इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
21 मार्च को ईडी ने पेशी के लिए बुलाया
गौरतलब है कि इस मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. लेकिन केजरीवाल अब तक ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए हैं. ईडी ने 21 मार्च को 9वें समन के माध्यम से केजरीवाल को पेश के लिए बुलाया है.
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