नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत हिज्ब-उत-तहरीर (हुत) और उसके सभी रूपों और प्रमुख संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है. गृह मंत्रालय ने गुरुवार को यह अधिसूचना जारी की है.
Pursuing PM Shri @narendramodi Ji's policy of zero tolerance towards terrorism, the MHA today declared ‘Hizb-Ut-Tahrir’ as a 'Terrorist Organisation'. The outfit is involved in various acts of terror, including radicalising the gullible youths to join terrorist organisations and…
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) October 10, 2024
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1953 में यरूशलम में बने वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हिज्ब-उत-ताहिर (हुत) को आतंकवादी संगठन घोषित कर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार का कहना है कि यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है जोकि देश के भोले-भाले नागरिकों को जिहाद की आड़ लेकर उन्हें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल करने के लिए उकसाता है.
मंत्रालय के मुताबिक, यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का भी काम कर रहा है. देश में कई आतंकवादी गतिविधियों में इसका हाथ रहा है. सरकार ने यह भी कहा है कि हिज्ब-उत-तहरीर नाम का यह संगठन भारत समेत दुनिया भर में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता है. इसी मकसद को हासिल करने के लिए यह आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है. यह देश की एकता-अखंडता को खतरा है. इस पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है.
गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि यह संगठन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए मासूम नौजवानों को आतंकवाद में शामिल होने के लिए उकसा रहा है. यह संगठन देश में अशांति फैलाना चाहता है. केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि यह संगठन भारत में आतंकवाद के कई कार्यों में शामिल रहा है. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने देश में हिंसक जिहाद छेड़कर, भारत सरकार को उखाड़ फेंककर, खिलाफत की स्थापना करने के मामले में तमिलनाडु से फैजुल रहमान को गिरफ्तार किया. यह हुत से संबद्ध आतंकी है. वह अब एनआईए की हिरासत में सातवां आरोपी है.
हिन्दुस्थान समाचार
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